OBC NCL JHARKHAND अब बार बार नहीं बनाना होगा
RENESHA IAS
BY RAVI SIR
(DIRECTOR RENESHA IAS)
9661163344
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झारखंड: OBC नॉन-क्रीमीलेयर (NCL) प्रमाणपत्र नियमों में बड़ा बदलाव
- शासी निकाय: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार।
- नया नियम (राहत): पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के अभ्यर्थियों को अब बार-बार नया नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र नहीं बनवाना पड़ेगा।
- प्रक्रिया: पूर्व में जारी नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र के साथ क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फॉर्म संख्या-15) जमा करने पर पुराना प्रमाणपत्र ही नए वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा।
- लाभ: प्रतियोगिता परीक्षाओं, सरकारी नियुक्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के दौरान छात्रों के समय व पैसों की बचत होगी तथा अंचल कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
- प्रारूप आधारित राज्य: यह व्यवस्था बिहार राज्य की तर्ज पर लागू की गई है।
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